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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Petition regarding Tradesman Mate recruitment dismissed for lack of jurisdiction.

High Court : क्षेत्राधिकार के अभाव में ट्रेड्समैन मेट भर्ती से जुड़ी याचिका खारिज

Thu, 13 Aug 2026 04:01 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 13 Aug 2026 04:01 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नौ फील्ड ऑर्डिनेंस डिपो, कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) में ट्रेड्समैन मेट पद पर नियुक्ति रद्द किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज कर दी।

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High Court: Petition regarding Tradesman Mate recruitment dismissed for lack of jurisdiction.
हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नौ फील्ड ऑर्डिनेंस डिपो, कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) में ट्रेड्समैन मेट पद पर नियुक्ति रद्द किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने यह आदेश यादवेंद्र सिंह की याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता ने ट्रेड्समैन मेट (पूर्व में मजदूर) पद के लिए आवेदन किया था। चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में सफल रहा था।

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हालांकि, उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के आधार पर उम्मीदवारी रद्द कर नियुक्ति पत्र वापस ले लिया गया। उसने 15 जून 2017 के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। भारत सरकार की ओर से प्रारंभिक आपत्ति में कहा गया कि विवादित आदेश पारित करने वाला प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऐसे में केवल याचिकाकर्ता के उत्तर प्रदेश में निवास करने के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुनवाई का अधिकार नहीं है। 

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