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हाईकोर्ट ने दिया आदेश : पुत्र को पिता से मिलने दे पत्नी, पिता को मिलने का पूरा अधिकार
Fri, 08 Apr 2022 11:51 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 08 Apr 2022 11:51 PM IST
सार
मामले में ललितपुर के याची अभिनव जैन ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल कर अपने पुत्र से मिलने की मांग की थी। याची के अधिवक्ता गोपाल खरे ने तर्क दिया कि याची की पत्नी मेघा जैन उससे अलग रहती है और उसका पुत्र भी पत्नी के पास ही है।
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सांकेतिक फोटो
- फोटो : Social Media
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि एक पिता को उसके पुत्र से मिलने से रोका नहीं जा सकता है। पिता को उसके पुत्र से मिलने का अधिकार है। पत्नी इसमें बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा ने अभिनय जैन की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
मामले में ललितपुर के याची अभिनव जैन ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल कर अपने पुत्र से मिलने की मांग की थी। याची के अधिवक्ता गोपाल खरे ने तर्क दिया कि याची की पत्नी मेघा जैन उससे अलग रहती है और उसका पुत्र भी पत्नी के पास ही है।
याची को उसके बच्चे से मिलने नहीं दे रही है और रिकॉर्डों में पुत्र का नाम और उसके पिता का नाम भी बदल दिया है। कोर्ट ने मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाला देते हुए पिता को उसके पुत्र से महीने में दो बार मिलने का आदेश दिया। इसके अलावा होली, दिवाली पर भी पिता अपने बेटे से मिल सकेगा। कहा कि प्रतिवादी पुत्र से मिलने में कोई बाधा नहीं उत्पन्न करेगी।
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मामले में ललितपुर के याची अभिनव जैन ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल कर अपने पुत्र से मिलने की मांग की थी। याची के अधिवक्ता गोपाल खरे ने तर्क दिया कि याची की पत्नी मेघा जैन उससे अलग रहती है और उसका पुत्र भी पत्नी के पास ही है।
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याची को उसके बच्चे से मिलने नहीं दे रही है और रिकॉर्डों में पुत्र का नाम और उसके पिता का नाम भी बदल दिया है। कोर्ट ने मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाला देते हुए पिता को उसके पुत्र से महीने में दो बार मिलने का आदेश दिया। इसके अलावा होली, दिवाली पर भी पिता अपने बेटे से मिल सकेगा। कहा कि प्रतिवादी पुत्र से मिलने में कोई बाधा नहीं उत्पन्न करेगी।
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