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High Court : हाईकोर्ट ने दिया आदेश, सेवानिवृत्ति लाभों से की गई कटौती राशि सब इंस्पेक्टर को लौटाई

Mon, 07 Oct 2024 11:23 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 07 Oct 2024 11:23 AM IST
सार

बरेली में याची अर्जुन सिंह सब इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इस दौरान एसपी के आदेश से याची के सेवानिवृत्ति लाभों से 7,40,854 रुपये की कटौती की गई। कहा गया कि सेवाकाल में याची को अधिक भुगतान किया गया था। याची ने एसपी के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

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High Court ordered, the amount deducted from retirement benefits returned to the Sub Inspector
up police - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर को उसके सेवानिवृत्ति लाभों से की गई 7,40,854 रुपये की कटौती राशि लौटाई गई। कोर्ट ने कहा कि कटौती की गई राशि का भुगतान याचिकाकर्ता को कर दिया गया है। ऐसे में याचिका निरर्थक के रूप में खारिज की जाती है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की अदालत ने अर्जुन सिंह की याचिका पर दिया।

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बरेली में याची अर्जुन सिंह सब इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इस दौरान एसपी के आदेश से याची के सेवानिवृत्ति लाभों से 7,40,854 रुपये की कटौती की गई। कहा गया कि सेवाकाल में याची को अधिक भुगतान किया गया था। याची ने एसपी के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
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याची के वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह मामले के अनुसार विभागीय गलती से अधिक भुगतान के लिए याची से वसूली नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने वसूली गई राशि याची को लौटाने का आदेश दिया था। 

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