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होमगार्ड प्लाटून कमांडर भर्ती का रास्ता साफ

Fri, 05 Apr 2019 12:10 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 05 Apr 2019 12:10 AM IST
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High Court: orderd to complete homeguard platoon commander recruitment in three month
होम गार्ड - फोटो : self

हाईकोर्ट ने होमगार्ड प्लाटून कमांडर और ब्लाक आर्गेनाइजर की भर्ती प्रक्रिया तीन माह में पूरी करने का आदेश दिया है। यह भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की जा रही हैं। भर्ती में धांधली की शिकायत पर विजलेंस को इसकी जांच सौंपी गई थी। जांच में शिकायत गलत निकलने के बाद कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। राजेश कुमार मौर्य और अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने दिया है।

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याचीगण का कहना है कि वह लोग 22 दिसंबर 2016 को घोषित परिणाम में सफल हुए थे। 14 जुलाई 2017 को परिणाम पुनरीक्षित किया गया। इसके बाद आयोग ने शारीरिक दक्षता परीक्षा की अनुमति मांगी। इस बीच चयन में धांधली की शिकायत पर विजलेंस जांच शुरू कर दी गई। 27 मार्च 2019 को विजलेंस ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और भर्ती प्रक्रिया को साफ सुथरा बताया। कोर्ट के पूछने पर सरकारी वकील ने बताया कि भर्ती में कोई धांधली नहीं पाई गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अब प्रक्रिया पूरी करने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है इसलिए तीन माह में इसे पूरा किया जाए।

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