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हाईकोर्ट : सवा नौ लाख के चेक बाउंस मामले में निर्णय लेने का आदेश
Fri, 29 Oct 2021 09:40 PM IST
विनोद सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 29 Oct 2021 09:40 PM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवा नौ लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में परक्राम्य विलेख अधिनियम की विशेष अदालत प्रयागराज को दो माह में केस निर्णीत करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी पक्ष की तरफ से सुनवाई में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न करने की अनुमति न दी जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
मिर्जापुर के विवेक पांडेय शेयर मार्केट में निवेश का व्यवसाय करते हैं। याची ने लाखों रुपये का निवेश किया। तीन मामलों में लगभग 15 लाख रुपये लगाए। विपक्षी ने याची को चेक दिया, जो कि खाते में लगाने पर बाउंस हो गया। इसके बाद भी भुगतान नहीं किया गया तो याची ने मुकदमा कायम किया। कोर्ट ने याची के पक्ष में फैसला दिया, जिसमें से एक में 9 लाख 25 हजार रुपये के अवार्ड के निष्पादन केस की सुनवाई में देरी हो रही है।
विशेष अदालत ने विपक्षी के खिलाफ गैर जमानती वारंट और कुर्की की कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। किंतु मिर्जापुर के कटरा कोतवाली व पडरी थाना पुलिस इसका अनुपालन नहीं कर रही है। जिससे निष्पादन केस की सुनवाई रुकी हुई है। जिसपर कोर्ट ने विशेष अदालत को हर प्रयास कर दो माह में निर्णय करने का निर्देश दिया है।
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मिर्जापुर के विवेक पांडेय शेयर मार्केट में निवेश का व्यवसाय करते हैं। याची ने लाखों रुपये का निवेश किया। तीन मामलों में लगभग 15 लाख रुपये लगाए। विपक्षी ने याची को चेक दिया, जो कि खाते में लगाने पर बाउंस हो गया। इसके बाद भी भुगतान नहीं किया गया तो याची ने मुकदमा कायम किया। कोर्ट ने याची के पक्ष में फैसला दिया, जिसमें से एक में 9 लाख 25 हजार रुपये के अवार्ड के निष्पादन केस की सुनवाई में देरी हो रही है।
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विशेष अदालत ने विपक्षी के खिलाफ गैर जमानती वारंट और कुर्की की कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। किंतु मिर्जापुर के कटरा कोतवाली व पडरी थाना पुलिस इसका अनुपालन नहीं कर रही है। जिससे निष्पादन केस की सुनवाई रुकी हुई है। जिसपर कोर्ट ने विशेष अदालत को हर प्रयास कर दो माह में निर्णय करने का निर्देश दिया है।
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