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हाईकोर्ट : पुलिस अभिरक्षा में मौत के मामले में सीबीआई को आरोपपत्र दाखिल करने का आदेश

Tue, 22 Feb 2022 09:13 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 22 Feb 2022 09:13 PM IST
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High Court: Order to file charge sheet to CBI in case of death in police custody
allahabad high court - फोटो : social media

जौनपुर के कृष्ण कुमार यादव उर्फ पुजारी यादव की बक्सा थाना पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई को हलफनामे पर आरोपपत्र दाखिल करने के लिए कहा है। मामले में सीबीआई के अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने कोर्ट को बताया कि 10 आरोपी पुलिस अधिकारियों में नौ को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी एक पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी के लिए तलाश की जा रही है।

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इसके अलावा मामले में आरोपपत्र तैयार कर लिया गया है। शीघ्र ही उसे दाखिल की जायेगी। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने सीबीआइ को हलफनामें पर आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 09 मार्च को होगी।
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याची का आरोप है कि 11 फरवरी 2021 को एसओजी टीम ने अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में याची के घर पर दबिश दी। 60 हजार रुपये लूट लिए और पुजारी यादव को पकड़ कर थाने ले गई जहां मारपीट से उसकी हालत खराब हो गई। बाद में उसकी मौत हो गई। परिवार के लोगों को मिलने नहीं दिया गया। जांच सीबीआइ को सौंपी गई है।

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