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30 जून को रिटायर हो रहे इंस्पेक्टर को प्रोन्न्ति का आदेश
Thu, 25 Jun 2020 08:22 PM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 25 Jun 2020 08:22 PM IST
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दरोगा भर्ती
- फोटो : amar ujala
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हाईकोर्ट ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले इंस्पेक्टर वीर विक्रम सिंह को तीन दिन में प्रोन्नति देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश पुलिस मुख्यालय लखनऊ के दो अधिकारियों द्वारा विरोधाभाषी जानकारी देने पर दिया है। मामले पर अधिकारियों से भी छह जुलाई तक जवाब तलब किया है।
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कोर्ट ने आदेश की प्रति प्रमुख सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव गृह, विशेष सचिव गृह एवं अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक पुलिस मुख्यालय लखनऊ को अनुपालन के लिए भेजे जाने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने वीर विक्रम सिंह की याचिका पर दिया है। सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट मे एडीजी स्थापना व एडीजी प्रशासन के दो दिशानिर्देश पेश किए।
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एक में याची का वरीयता क्रम 306 नंबर पर बताया गया। वहीं दूसरे अधिकारी ने कहा याची को वरिष्ठता क्रम 306 पर गलती से रखा गया है। वह 157वें क्रम पर शिशिर त्रिवेदी से नीचे है। याची से जूनियर रहे कई पुलिस अधिकारियों की प्रोन्नति उससे पहले ही चुकी है। जबकि, याची को अब तक प्रोन्नत नहीं किया गया।
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वह इसी साल 30 जून को सेवानिवृत्त होने जा रहा है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों द्वारा दी गई सूचनाएं पत्रावली पर रख ली हैं और तीन दिन में प्रोन्नति देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने गलत जानकारी देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई छह जुलाई को होगी।