High Court News : शेयर ब्रोकर और निवेशक के विवाद निपटारे का हक सेबी को, आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 26 Sep 2024 12:09 PM IST
सार
यह आदेश न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता ने आगरा के जितेंद्र कुमार केसवनी के खिलाफ हरी पर्वत थाने में दर्ज मुकदमे को रद्द करते हुए दिया। मेसर्स एलडीके शेयर एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक जितेंद्र के खिलाफ शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि शेयर ब्रोकर होने के नाते याची ने उसे अपनी कंपनी के माध्यम से शेयरों में निवेश और व्यापार करने के लिए कहा था।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।