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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: MP Zia ur Rehman gets relief from court, orders to restore electricity after depositing Rs 6 lakh

High Court: सांसद जिया उर रहमान को कोर्ट से राहत, छह लाख जमा करने पर बिजली बहाली का आदेश

Sat, 07 Jun 2025 12:04 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 07 Jun 2025 12:04 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड के पास छह लाख रुपये जमा करने और भविष्य में नियमित बिल जमा करने की शर्त पर सम्भल सांसद जिया उर रहमान के घर का बिजली कनेक्शन तत्काल बहाल करने का आदेश दिया है।

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High Court: MP Zia ur Rehman gets relief from court, orders to restore electricity after depositing Rs 6 lakh
जियाउर्रहमान बर्क - फोटो : बर्क ट्वविटर

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड के पास छह लाख रुपये जमा करने और भविष्य में नियमित बिल जमा करने की शर्त पर सम्भल सांसद जिया उर रहमान के घर का बिजली कनेक्शन तत्काल बहाल करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने दिया है।

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सांसद के घर बिजली विभाग ने दबिश देकर बिजली चोरी का मामला दर्ज किया था। इसके आधार पर 12 साल की अवधि के लिए बिजली चोरी का निर्धारण करते हुए एक करोड़ 91 लाख रुपये का बिल भेजा गया और कनेक्शन काट दिया। इसे याची सांसद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

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याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि किसी भी मामले में राजस्व मूल्यांकन की अधिकतम अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकती थी। बिजली विभाग मनमानी तरीके से एक करोड़ 91 लाख रुपये की मांग कर रहा है। याचिकाकर्ता को अपील दायर करने के लिए इस अवैध मांग का 50 प्रतिशत जमा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। याची अपनी अपील को बनाए रखने के लिए छह लाख रुपये जमा करने को तैयार है।

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कोर्ट ने आदेश दिया है कि याची दो सप्ताह के भीतर अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, सम्भल पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पास छह लाख जमा करता है तो उसका बिजली कनेक्शन तत्काल बहाल किया जाए और भविष्य के बिलों का समय पर भुगतान करने पर कनेक्शन बनाए रखा जाएगा।

कोर्ट ने इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बिजली विभाग के वकील को इस मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है और सुनवाई के लिए अगली तिथि दो जुलाई, 2025 नियत की है।

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