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High Court: हाईकोर्ट के वकीलों ने किया सांध्यकालीन अदालत का विरोध, कहा-यह अव्यावहारिक व मानव प्रकृति के विपरीत
Sat, 05 Apr 2025 06:26 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 05 Apr 2025 06:26 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं की बैठक में प्रदेश की जिला अदालतों में सांध्यकालीन अदालत चलाने के प्रस्ताव का विरोध किया गया और इस योजना को न केवल अव्यावहारिक वल्कि मानव प्रकृति के खिलाफ करार दिया गया।
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कोर्ट का फैसला
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं की बैठक में प्रदेश की जिला अदालतों में सांध्यकालीन अदालत चलाने के प्रस्ताव का विरोध किया गया और इस योजना को न केवल अव्यावहारिक वल्कि मानव प्रकृति के खिलाफ करार दिया गया। अधिवक्ताओं ने कहा कि सुबह 10 बजे से शाम चार बजे व शाम पांच बजे से रात नौ बजे तक अदालत चलाने से अधिवक्ताओं पर मानसिक दबाव पड़ेगा। वे मुकद्दमों की तैयारी नहीं कर सकेंगे, जिससे न्यायिक फैसलों की गुणवत्ता प्रभावित होगी।
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हाईकोर्ट के कामन रूम में हुई अधिवक्ताओं की बैठक की अध्यक्षता मृत्युंजय तिवारी ने की। इन्होंने कहा अदालतों में भारी संख्या में पद खाली हैं, जो अदालतें काम कर रही हैं उनमें से कुछ अदालतें समय से नहीं बैठतीं और समय से पहले उठ जाती हैं। सांध्य कालीन अदालत के बजाय कार्यरत अदालतों को ही नियमानुसार संचालित किया जाय। बैठक में राम प्रकाश सिंह, अमित कुमार दुबे, दुर्गेश तिवारी, पुष्कर मिश्र, सुरेंद्र शुक्ल, आशीष श्रीवास्तव, रमेश चंद्र शुक्ल, जय प्रकाश राय, सुमित केसरवानी, नरेंद्र कुमार चटर्जी, दिनेश कुमार मिश्र आदि शामिल थे।
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