फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Interim relief to Gangster Act accused from High Court

High Court : गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Sat, 09 May 2026 02:05 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 09 May 2026 02:05 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में अंतरिम राहत देते हुए आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि मामले में गंभीर कानूनी सवाल उठाए गए हैं, जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है।

विज्ञापन
High Court: Interim relief to Gangster Act accused from High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में अंतरिम राहत देते हुए आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि मामले में गंभीर कानूनी सवाल उठाए गए हैं, जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता एवं न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला की खंडपीठ ने शुभम पांडे की जमानत अर्जी पर दिया।

विज्ञापन


आरोपी शुभम पांडे के खिलाफ चंदौली के सदर थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत 16 मार्च 2026 को एफआईआर दर्ज हुई है। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि एफआईआर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली 2021 के नियमों का उल्लंघन कर दर्ज की गई है। इसलिए यह कानूनन अवैध है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने हाईकोर्ट के पूर्व के एक निर्णय कमलवीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2025) का हवाला भी दिया।
विज्ञापन


राज्य सरकार की ओर से पेश अपर शासकीय अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता को दो सप्ताह में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है, जबकि याची को उसके बाद एक सप्ताह में प्रत्युत्तर दाखिल करने की छूट दी। अगली सुनवाई चार अगस्त 2026 तक याची की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed