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High Court : निजी हित के लिए जनहित याचिकाओं का बढ़ रहा चलन, जनहित याचिका खारिज

Thu, 05 Dec 2024 12:43 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 05 Dec 2024 12:43 PM IST
सार

यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की अदालत ने प्रयागराज के आशीष कुमार की ओर से एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर की है। इससे पहले याची ने तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग संग एकल पीठ का दरवाजा खटखटाया था।

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High Court: Increasing trend of PILs for personal interest, PIL rejected
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आधी अधूरी जानकारी और तथ्यों संग दाखिल होने वाली जनहित याचिकाओं पर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने एकल पीठ की ओर से याची पर लगाए गए 75 हजार रुपये हर्जाने का आदेश बरकरार रखा। कहा कि निजी हित साधने के लिए जनहित याचिकाओं का सहारा लेने का चलन बढ़ता जा रहा है। इस पर लगाम लगानी चाहिए।

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यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की अदालत ने प्रयागराज के आशीष कुमार की ओर से एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर की है। इससे पहले याची ने तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग संग एकल पीठ का दरवाजा खटखटाया था। वह याचिका एकल पीठ ने 75 हजार रुपये हर्जाने के साथ इस आधार पर खारिज कर दी कि याचिका में निजी हित निहित था।

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इसके बाद याची ने बिना व्यापक शोध और तथ्यों के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में याचिका दाखिल कर एकल पीठ के हर्जाने के आदेश को निरस्त करने की मांग की थी। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी संग याचिका खारिज कर दी और एकल पीठ की ओर से आरोपित 75 हजार रुपये हर्जाने के आदेश को बरकरार रखा।

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