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High Court: मकान खाली कराए जाने के मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जवाब तलब

Wed, 08 Dec 2021 11:30 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 08 Dec 2021 11:30 PM IST
सार

अधिवक्ता विष्णु मूर्ति त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने डिप्टी सीएम की शह पर याची केकालिंदीपुरम स्थित मकान पर कुंती देवी को कब्जा दिलवा दिया।

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High Court: In the matter of vacating the house, the reply has been sought from the Deputy CM
prayagraj : केशव प्रसाद मौर्य। - फोटो : prayagraj

विस्तार

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मकान खाली कराए जाने के मामले में सरकार और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश त्रिपाठी की खंडपीठ ने कहा है कि डिप्टी सीएम खुद हलफनामा दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी 2022 को होगी।
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अधिवक्ता विष्णु मूर्ति त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने डिप्टी सीएम की शह पर याची केकालिंदीपुरम स्थित मकान पर कुंती देवी को कब्जा दिलवा दिया। याची ने इस मकान को गुड़ मंडी चौक निवासी राकेश कुमार गुप्ता और अंजना गुप्ता से खरीदा था। याची ने इस संबंध में कोर्ट को दस्तावेज भी दिखाए।
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याची ने हाईकोर्ट केसामने डिप्टी सीएम का पत्र भी प्रस्तुत किया। पत्र एसएसपी प्रयागराज को लिखा गया है। जिसमें याची ने जिस मकान को अपना बताया है, उस पर कुंती देवी को कब्जा दिलाकर अवगत कराने को कहा गया है। दस्तावेजों को देखने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे गंभीर माना और प्रदेश सरकार के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। 
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