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हाईकोर्ट : जैव विविधता पार्कों के विकास के मामले में बोर्ड से जवाब तलब

Tue, 15 Mar 2022 01:05 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 15 Mar 2022 01:05 AM IST
सार

याची की ओर से तर्क दिया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश के31 जिलों में जैव विविधता पार्क विकसित किए जा रहे हैं। अगर इन पर तेजी से काम हो तो वायु प्रदूषण में कमी आएगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए मामले में जैव विविधता बोर्ड के चेयरमैन से प्रगति आख्या के साथ उपस्थित होने को कहा है।

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High Court: In the matter of development of Biodiversity Parks, response has been called from the Board
allahabad high court

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के 31 जिलों में विकसित किए जाने वाले जैव विविधता पार्क की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने जैव विविधता बोर्ड के चेयरमैन को प्रगति आख्या रिपोर्ट के साथ उपस्थित रहने को कहा है।

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कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 10 मई की तिथि सुनिश्चित की है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने अधिवक्ता टीएस सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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याची की ओर से तर्क दिया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश के31 जिलों में जैव विविधता पार्क विकसित किए जा रहे हैं। अगर इन पर तेजी से काम हो तो वायु प्रदूषण में कमी आएगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए मामले में जैव विविधता बोर्ड के चेयरमैन से प्रगति आख्या के साथ उपस्थित होने को कहा है।

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