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High Court : आज जवाब नहीं दिए तो सचिव को अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा
Thu, 16 Jul 2026 07:26 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 16 Jul 2026 07:26 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) में अंग्रेजी विषय की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग को अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन से पहले बृहस्पतिवार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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कोर्ट का आदेश।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) में अंग्रेजी विषय की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग को अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन से पहले बृहस्पतिवार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कहा है कि ऐसा नहीं करने पर सचिव को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने आदित्य कुमार सिंह व 17 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका दिया। सुनवाई सुबह 10 बजे होगी। कोर्ट ने 13 जुलाई के आदेश में चयन आयोग के अधिवक्ता को प्रश्न संख्या तीन, 11, 12 और 100 के संबंध में और याचिका के पैरा-31 में उल्लिखित 37 कथित पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्नों पर सक्षम प्राधिकारी से निर्देश लेकर जवाब दाखिल करने को कहा था।
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याचियों की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन 16 जुलाई को होना है। ऐसे में सत्यापन नहीं हुआ तो याचिका का उद्देश्य ही निष्प्रभावी हो जाएगा।
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