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हाईकोर्ट : पूर्व विधायक अशरफ के मामले की सुनवाई से न्यायाधीश ने खुद को किया अलग, सुनवाई टली

Fri, 04 Mar 2022 11:53 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 04 Mar 2022 11:53 PM IST
सार

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इसके चलते सुनवाई टल गईय़ 

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High Court: Hearing on bail application of former MLA Ashraf adjourned in MLA Raju Pal murder case
खालिद अजीम उर्फ अशरफ। - फोटो : prayagraj

विस्तार

विधायक राजू पाल की हत्या में जेल में बंद पूर्व विधायक मो. अशरफ उर्फ खालिद की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए अब 21 मार्च की तिथि तय की है।

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मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने अशरफ के मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इसके चलते सुनवाई को आगे बढ़ा दिया गया है। पूर्व विधायक ने हाईकोर्ट मेें अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। 
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बृजेश पाल की जमानत पर सुनवाई नौ मई को
ललित वर्मा हत्याकांड में जेल में बंद बृजेश पाल की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट नौ मई को सुनवाई करेगा। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता संजय कुमार ने बताया कि जांच एजेंसी ने मामले में अपना जवाबी हलफनामा रजिस्ट्री के जरिए दाखिल किया है। कोर्ट ने उसे रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले में सुनवाई के लिए नौ मार्च की तारीख लगा दी।

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