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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Hearing of former SP MLA Irfan Solanki case now on October 3

High Court : सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी मामले की सुनवाई टली, अब तीन अक्तूबर को होगी जिरह

Fri, 27 Sep 2024 05:54 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 27 Sep 2024 05:54 PM IST
सार

सोलंकी बंधुओं पर कानपुर की एक महिला का घर जलाने के केस में अदालत ने सात साल कैद की सजा  सुनाई है। जिसे उन्होंने अपील में चुनौती दी है। सात साल की कैद की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग में राज्य सरकार ने भी शासकीय अपील दाखिल की है।

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High Court: Hearing of former SP MLA Irfan Solanki case now on October 3
इरफान सोलंकी, निवर्तमान सपा विधायक कानपुर। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

कानपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की सजा के खिलाफ अपील व  राज्य सरकार की सजा बढ़ाने की दाखिल अपील व अन्य मामले की सुनवाई अब तीन अक्तूबर को होगी। अपीलों की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता तथा न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ कर रही है। राज्य सरकार ने षड्यंत्र केस में सोलंकी को विशेष अदालत द्वारा बरी करने के आदेश को भी  चुनौती दी है।

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सोलंकी बंधुओं पर कानपुर की एक महिला का घर जलाने के केस में अदालत ने सात साल कैद की सजा  सुनाई है। जिसे उन्होंने अपील में चुनौती दी है। सात साल की कैद की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग में राज्य सरकार ने भी शासकीय अपील दाखिल की है। आज सुबह ही न्यायालय ने तिथि नियत कर दी। कानपुर की अदालत ने इरफान व अन्य के विरुद्ध सात साल की सजा सुनाई थी। अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी व अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय व राज्य सरकार की और से अपर महाधिवक्ता पी सी श्रीवास्तव व एजीए जेके उपाध्याय पक्ष रख रहे हैं।

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