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यूपी : हाईकोर्ट ने कानपुर देहात में मां- बेटी की जलने से हुई मौत पर प्रदेश सरकार से मांगी जांच रिपोर्ट
Thu, 23 Feb 2023 11:09 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 23 Feb 2023 11:09 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर देहात में कब्जा हटाने के दौरान महिला और उसकी बेटी की जलने से हुई मौत के मामले में दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी है।
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Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर देहात में कब्जा हटाने के दौरान महिला और उसकी बेटी की जलने से हुई मौत के मामले में दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। यही नहीं कोर्ट ने गृह सचिव का इस मामले में हलफनामा भी मांगा है। कोर्ट 16 मार्च को इस मामले की सुनवाई करेगी। यह आदेश जस्टिस एमके गुप्ता की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अवनीश कुमार पांडेय की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया।
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याचिका दाखिल कर मांग की गई है कि कोर्ट सरकार द्वारा जारी जांच में स्वयं हस्तक्षेप कर इसकी मानिटरिंग करें। बृहस्पतिवार को प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि शासन ने इस घटना के बाद तत्काल कार्रवाई की है। बताया गया कि अधिकारियों को निलंबित किया गया है तथा दोषियों के खिलाफ हत्या तथा हत्या के प्रयास की प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई है। कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ साथ इस घटना की मजिस्ट्रेटिएल जांच का भी आदेश जारी किया है तथा मृतक के परिवार को पांच लाख रुपये दिया गया है।
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