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Prayagraj News: हाईकोर्ट ने डॉ. ओपी गुप्ता की गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 29 Jan 2026 02:42 AM IST
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High Court grants interim stay on arrest of Dr. OP Gupta
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्नलगंज थाने में विभिन्न आरोपों में दर्ज एफआईआर पर डॉ. ओपी गुप्ता की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही मामले को विचारणीय मानते हुए प्रतिवादियों से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 31 मार्च 2026 को होनी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता व न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने दिया है।याची के खिलाफ कर्नलगंज थाने में नौ दिसंबर 2025 को अवधेश कुमार मिश्र ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि उनके बाएं पैर में 23 अक्तूबर 2024 को सूजन आ गई थी। डॉक्टर को दिखाया तो बिना उचित जांच के फाइलेरिया का इलाज शुरू कर दिया गया। इलाज में डेढ़ लाख रुपये खर्च हो गए लेकिन कोई आराम नहीं मिला। इसपर डिस्चार्ज करने को कहा तो 50 हजार रुपये और मांगे। इन्कार करने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए रुपये छीन लिए। इसके साथ ही कई और आरोप भी लगाए। याची ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दर्ज एफआईआर को रद्द करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद अगली तिथि तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
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