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हाईकोर्ट : दो साल में चार बार तबादला, बिजलीकर्मी को हाईकोर्ट से राहत

Sun, 18 Oct 2026 07:39 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 18 Oct 2026 07:39 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो साल में चार बार तबादला किए जाने के मामले में बिजली विभाग के कर्मचारी को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने कर्मचारी के स्थानांतरण आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

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High Court: Four transfers in two years; relief for electricity department employee
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो साल में चार बार तबादला किए जाने के मामले में बिजली विभाग के कर्मचारी को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने कर्मचारी के स्थानांतरण आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। अगली सुनवाई छह नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकलपीठ ने सलमान अहमद की याचिका पर दिया है। याची को मिर्जापुर के पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन कछवा चेतगंज से विद्युत उपकेंद्र दीप नगर में स्थानांतरित किया गया है। कर्मी ने इस आदेश को चुनौती दी थी। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि याची का दो साल के भीतर चार बार स्थानांतरण किया जा चुका है। स्थानांतरण से पहले सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत गठित संबंधित समिति से आवश्यक पूर्व अनुमति या अनुमोदन नहीं लिया गया था।

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