हाईकोर्ट : दो साल में चार बार तबादला, बिजलीकर्मी को हाईकोर्ट से राहत
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 18 Oct 2026 07:39 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो साल में चार बार तबादला किए जाने के मामले में बिजली विभाग के कर्मचारी को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने कर्मचारी के स्थानांतरण आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला