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हाईकोर्ट : मृत डिक्रीधारक का नाम रहने से निष्पादन कार्यवाही शून्य नहीं होगी, याचिका खारिज
Sat, 17 Oct 2026 03:38 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 17 Oct 2026 03:38 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि संयुक्त डिक्रीधारकों में से किसी एक की मृत्यु निष्पादन अर्जी दाखिल होने से पहले हो जाती है तो इससे पूरी कार्यवाही स्वतः शून्य नहीं हो जाती।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि संयुक्त डिक्रीधारकों में से किसी एक की मृत्यु निष्पादन अर्जी दाखिल होने से पहले हो जाती है तो इससे पूरी कार्यवाही स्वतः शून्य नहीं हो जाती। यदि जीवित संयुक्त डिक्रीधारक को पूरी डिक्री के निष्पादन का कानूनी अधिकार है तो मृत डिक्रीधारक का नाम हटाना या पक्षकारों का विवरण दुरुस्त करना प्रक्रियात्मक सुधार माना जा सकता है।
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न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने यह टिप्पणी करते हुए निष्पादन कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। मामला वर्ष 2003 में दाखिल बेदखली के मुकदमे से जुड़ा है। गाजियाबाद निवासी विनोद कुमार और अनिल कुमार के पक्ष में पांच जुलाई 2014 को डिक्री पारित की गई थी। पुनरीक्षण याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान विनोद कुमार की मौत हो गई। 20 अक्तूबर 2023 को निष्पादन वाद दाखिल किया गया। इसमें दोनों मूल डिक्रीधारकों के नाम दर्ज थे।
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हाईकोर्ट ने दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 15 का उल्लेख करते हुए कहा कि जीवित संयुक्त डिक्रीधारक पूरी डिक्री के निष्पादन की मांग कर सकता है। संपत्ति के कथित हस्तांतरण की वैधता और प्रभाव का निर्धारण निष्पादन अदालत करेगी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि निष्पादन की कार्यवाही कानून के अनुसार आगे बढ़ाई जाए।
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