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UP : हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का आपराधिक इतिहास पेश करने का निर्देश, 20 मार्च को होगी सुनवाई

Sat, 16 Mar 2024 02:28 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 16 Mar 2024 02:28 PM IST
सार

पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी का आपराधिक इतिहास कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में पेश करने का आदेश दिया है। इस मामले की सुनवाई 20 मार्च को होनी है। 

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High Court directs to present criminal history of former minister Amarmani Tripathi, hearing to be held on Mar
अमरमणि त्रिपाठी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी का आपराधिक इतिहास पेश करने का निर्देश दिया है। ट्रायल कोर्ट ने 17 दिसंबर 22 से 29 फरवरी 24 तक की ऑर्डर सीट सीलबंद लिफाफे में पेश की। कोर्ट ने दोनों पक्षों के सामने लिफाफा खोला। इससे पहले याची के खिलाफ 20 केसों का आपराधिक इतिहास का पता चला था। इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को याची का आपराधिक इतिहास तीन दिन में पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने अमरमणि त्रिपाठी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

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