UP : हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का आपराधिक इतिहास पेश करने का निर्देश, 20 मार्च को होगी सुनवाई
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 16 Mar 2024 02:28 PM IST
सार
पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी का आपराधिक इतिहास कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में पेश करने का आदेश दिया है। इस मामले की सुनवाई 20 मार्च को होनी है।
विज्ञापन
अमरमणि त्रिपाठी।
- फोटो : अमर उजाला