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हाईकोर्ट : मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति से इनकार पर सिंडीकेट बैंक को जवाब दाखिल करने का निर्देश
Wed, 11 May 2022 06:16 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 11 May 2022 06:16 AM IST
सार
मामले में याची के पिता बैंक में लिपिक पद पर कार्यरत थे। 38 वर्ष की सेवा के बाद उनकी मौत हो गई। याची के परिवार में मां के अलावा बहन व चार भाई हैं। भाई नौकरी करने के कारण अलग रहते हैं। याची अपनी मां व पिता का आश्रित है।
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हाईकोर्ट।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति से इनकार करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर अमरोहा जेपी नगर सिंडीकेट बैंक को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जवाब चार हफ्ते में दाखिल करें। याचिका की सुनवाई 14 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने टिंकू सिंह की याचिका पर दिया है।
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मामले में याची के पिता बैंक में लिपिक पद पर कार्यरत थे। 38 वर्ष की सेवा के बाद उनकी मौत हो गई। याची के परिवार में मां के अलावा बहन व चार भाई हैं। भाई नौकरी करने के कारण अलग रहते हैं। याची अपनी मां व पिता का आश्रित है। उसकी आर्थिक स्थिति खराब है। उसने आश्रित कोटे में नियुक्ति की अर्जी दी। सुनवाई न होने पर दाखिल याचिका पर कोर्ट ने प्रत्यावेदन तय करने का निर्देश दिया।
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पालन नहीं करने पर सहायक प्रबंधक के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की तो बैंक की तीन सदस्यीय समिति ने विचार कर अर्जी निरस्त कर दी। कहा कि याची का परिवार शर्तों को पूरा नहीं करता। याची के परिवार की मासिक आय 55783 रुपये है, जो मानक से अधिक है।
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