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मेरठ में लॉ कॉलेज की मान्यता पर निर्णय लेने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
Tue, 11 Aug 2020 07:12 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 11 Aug 2020 07:12 PM IST
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court
- फोटो : सोशल मीडिया
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से संबद्ध आचार्य श्रीराम शामा लॉ कॉलेज की मान्यता को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया को छह सप्ताह में निर्णय लेने के लिए कहा है। कॉलेज का कहना है कि विश्वविद्यालय उसके कॉलेज में लॉ कोर्स संचालित करने पर निर्णय नहीं ले रहा है जबकि याची कॉलेज ने कई प्रत्यावेदन इस संबंध में भेजे हैं। याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की।
विश्वविद्यालय के अधिवक्ता का कहना था कि कॉलेज को एलएलबी कोर्स की मान्यता दे दी गई है मगर बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी कई निर्देशों के कारण मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
बार कौंसिल देश में लॉ कॉलेजों की संख्या में कमी लाना चाहता है। इस मामले में याची कॉलेज ने बार कौंसिल को प्रत्यावेदन दे रखा है। इस स्थिति में विश्वविद्यालय के लिए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। कोर्ट ने बार कौंसिल के अधिवक्ता की सहमति से कौंसिल को याची का प्रत्यावेदन छह माह में निर्णीत करने का निर्देश दिया है।
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विश्वविद्यालय के अधिवक्ता का कहना था कि कॉलेज को एलएलबी कोर्स की मान्यता दे दी गई है मगर बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी कई निर्देशों के कारण मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
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बार कौंसिल देश में लॉ कॉलेजों की संख्या में कमी लाना चाहता है। इस मामले में याची कॉलेज ने बार कौंसिल को प्रत्यावेदन दे रखा है। इस स्थिति में विश्वविद्यालय के लिए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। कोर्ट ने बार कौंसिल के अधिवक्ता की सहमति से कौंसिल को याची का प्रत्यावेदन छह माह में निर्णीत करने का निर्देश दिया है।
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