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UP: हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता अजय राय को झटका, गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे को रद्द करने से किया मना
Fri, 17 May 2024 11:12 PM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: अनुज कुमार
Updated Fri, 17 May 2024 11:12 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता अजय राय को बड़ा झटका लगा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे को रद्द करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता अजय राय को झटका लगा है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने और मुकदमे की कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मुकदमे को रद्द करने का कोई वैधानिक आधार नहीं है।
अजय राय और चार अन्य की दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की कोर्ट ने यह आदेश दिया। इस मामले में अजय राय, संतोष राय, चंद्रभूषण दुबे और विजय कुमार पांडे सहित अन्य लोगों के खिलाफ वर्ष 2010 में वाराणसी के चेतगंज थाने में बलवा, मारपीट आदि की धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
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अजय राय और चार अन्य की दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की कोर्ट ने यह आदेश दिया। इस मामले में अजय राय, संतोष राय, चंद्रभूषण दुबे और विजय कुमार पांडे सहित अन्य लोगों के खिलाफ वर्ष 2010 में वाराणसी के चेतगंज थाने में बलवा, मारपीट आदि की धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
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