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High Court : प्रभारी प्रधानाध्यापकों के वेतन और एरियर पर विचार करे विभाग, 114 शिक्षकों ने दायर की थी याचिका

Fri, 30 Jan 2026 03:56 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 30 Jan 2026 03:56 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रभारी प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक पद का वेतन और एरियर मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) प्रत्यावेदनों पर दो महीने के भीतर नियमानुसार निर्णय लें।

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High Court: Department should consider the salary and arrears of the acting headmasters
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रभारी प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक पद का वेतन और एरियर मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) प्रत्यावेदनों पर दो महीने के भीतर नियमानुसार निर्णय लें। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने दिया है।

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कुशीनगर निवासी लाल बहादुर समेत 114 शिक्षकों ने याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि वे प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें प्रधानाध्यापक के पद का वेतन और बकाया एरियर दिया जाए। सरकारी वकील ने याचिका का विरोध किया। दलील दी कि सरकारी आदेश 14 अक्तूबर 2025 के अनुसार याची इस राहत के हकदार नहीं हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इन-सर्विस शिक्षकों के लिए भी टीईटी पास अनिवार्य है।
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कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि सभी 114 याचिकाकर्ता अगले तीन सप्ताह के भीतर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष अपना व्यक्तिगत प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बीएसए को दो महीने के भीतर इस पर विचार कर एक सकारण और स्पष्ट आदेश पारित करना होगा। 

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