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हाईकोर्ट : गवाह के धमकाने में मामले में दाखिल जमानत अर्जी को कोर्ट ने सुनवाई से किया अलग

Sat, 09 Jul 2022 02:37 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 09 Jul 2022 02:37 AM IST
सार

दोनों याची भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के रिश्तेदार हैं। उन पर रेप के मामले में पीड़िता को धमकाने सहित कई अन्य आरोप में वाराणसी और भदोही में केस दर्ज हैं। दोनों ने अपनी नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है।

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High Court: Court set aside the bail application filed in the case due to intimidation of the witness
डीघ ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गवाह को धमकाने के मामले में दाखिल अलग-अलग जमानत अर्जी पर सुनवाई से अलग कर लिया। कोर्ट ने मामले को मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष मामले को स्थानांतरित करते हुए दूसरी कोर्ट को नामित करने के लिए कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तिथि तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति समिति गोपाल ने विकास मिश्रा और मनीष मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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दोनों याची भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के रिश्तेदार हैं। उन पर रेप के मामले में पीड़िता को धमकाने सहित कई अन्य आरोप में वाराणसी और भदोही में केस दर्ज हैं। दोनों ने अपनी नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता रतनेंद्र कुमार सिंह और याची के अधिवक्ता कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए कोर्ट ने मामले को स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

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