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हाईकोर्ट : आवास सचिव, जीडीए के उपाध्यक्ष के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी
Wed, 07 Oct 2026 03:51 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:51 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद समय से मुआवजा राशि तय नहीं करने पर आवास व नगर नियोजन विभाग के सचिव डॉ.बलकार सिंह, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और एडीएम के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है।
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अदालत
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद समय से मुआवजा राशि तय नहीं करने पर आवास व नगर नियोजन विभाग के सचिव डॉ.बलकार सिंह, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और एडीएम के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने तीनों को 23 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की एकल पीठ ने सुरेंद्र सिंह व चार अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता दलील दी कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई थी। शीर्ष अदालत ने 23 फरवरी 2025 के आदेश से याचिका का निस्तारण कर संबंधित अधिकारियों को अंतिम निर्णय लेने के लिए छह माह का अतिरिक्त समय दिया था। साथ ही मुआवजा राशि तय करने की समय सीमा भी बढ़ाई थी। इसके बावजूद अधिकारियों ने आदेश का अनुपालन नहीं किया।
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