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हाईकोर्ट : आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर जवाब देने के लिए सीबीआई ने कोर्ट से मांगा दो हफ्ते का समय
Mon, 20 Dec 2021 09:13 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 20 Dec 2021 09:13 PM IST
सार
आनंद गिरि ने विशेष न्यायालय द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। मामले में अब तब दो बार सुनवाई हो चुकी है। याची के अधिवक्ताओं की ओर से तर्क दिया गया है कि याची निर्दोष है और घटना से उसका कोई लेना-देना नहीं है।
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आनंद गिरि। फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की आत्महत्या के मामले में जेल में बंद उनके शिष्य रहे आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई ने दो सप्ताह का समय मांगा है। कोर्ट ने इसे मंजूर कर लिया। अब उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई अगली तिथि पर होगी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की एकल खंडपीठ कर रही है।
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आनंद गिरि ने विशेष न्यायालय द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। मामले में अब तब दो बार सुनवाई हो चुकी है। याची के अधिवक्ताओं की ओर से तर्क दिया गया है कि याची निर्दोष है और घटना से उसका कोई लेना-देना नहीं है।
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उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। तीन दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई के बाद सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। कोर्ट ने पहली बार तीन हफ्ते का समय दिया था। सोमवार को एक बार फिर सीबीआई के अधिवक्ता संजय कुमार यादव की मांग पर दो हफ्ते का समय दे दिया।
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