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हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव : सांसदों, विधायकों की तरह प्रचार नहीं कर पाएंगे वकील, एल्डर कमेटी ने लगाईं कई पाबंदियां

Sun, 10 Oct 2021 10:34 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 10 Oct 2021 10:34 PM IST
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High Court Bar Association elections: Lawyers, Elder Committee impose several restrictions on mps, MLAs
allahabad high court - फोटो : social media
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में इस बार अधिवक्ता प्रत्याशी सांसदों, विधायकों की तरह चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। हाईकोर्ट द्वारा सख्त आदेश देने और खुद मॉनिटरिंग करने की वजह से एल्डर कमेटी ने भी निर्देशों का पालन कराने के लिए कमर कस ली है। कॉरीडोर में वकीलों को रोककर और पोस्टर, बैनर व पम्फलेट से प्रचार को भी पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा। यह निर्णय एल्डर कमेटी व संभावित प्रत्याशियों की बैठक में लिया गया है।
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एल्डर कमेटी के सदस्य अनिल तिवारी के अनुसार कमेटी के अध्यक्ष शशिप्रकाश सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि चुनाव तक कोई भी प्रत्याशी किसी भी प्रकार से या किसी उपलक्ष्य में कोई पार्टी आयोजित नहीं करेगा। कोई भी प्रत्याशी पोस्टर, बैनर या पम्फलेट आदि किसी भी चुनाव प्रचार सामग्री से प्रचार नहीं करेगा।
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प्रत्याशी कॉरिडोर में वकीलों को रोककर भी चुनाव प्रचार नहीं करेंगे और कोई भी प्रत्याशी या उनका प्रतिनिधि चुनाव तक किसी भी प्रकार का लंच पैकेट वितरित नहीं करेगा। प्रत्याशियों से हाईकोर्ट व आसपास लगे पोस्टर, बैनर व होर्डिंग जल्द से जल्द हटाने को कहा है। अनिल तिवारी ने बताया कि बैठक में राधाकांत ओझा, एसी तिवारी, अशोक कुमार सिंह, अतुल कुमार पांडेय, विंदेश्वरी प्रसाद गुप्ता, संतोष कुमार मिश्र, सत्यधीर सिंह जादौन, अनुराधा सुंदरम समेत अन्य संभावित प्रत्याशी उपस्थित रहे।
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हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव एक दिसंबर को होना है। दो जजों की पीठ ने इसे लेकर कई निर्देश दिए हैं। पीठ इसकी मॉनिटरिंग भी कर रही है। इसलिए एल्डर कमेटी ने भी चुनाव निर्देशों का पालन कराने को लेकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। 
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