फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   .High Court bans order for recovery of compensation from Head Jail Warder

Prayagraj News: हाईकोर्ट ने हेड जेल वार्डर से मुआवजा वसूली आदेश पर लगाई रोक

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Dec 2024 02:03 AM IST
विज्ञापन
.High Court bans order for recovery of compensation from Head Jail Warder
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर जिला जेल में महिला कैदी की खुदकुशी मामले में हेड जेल वार्डर पर मुआवजा वसूली आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने अनीता रानी की याचिका पर दिया है।
विज्ञापन

याची रामपुर जिला जेल में 2016 में तैनात थी। इसी दौरान गीता ने बैरक में खुदकुशी कर ली। इस मामले में याची पर 30 हजार रुपये मुआवजा लगाया गया। याची अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र ने दलील दी कि एसीजेएम ने जांच में याची को कदाचार का दोषी नहीं माना। इसके बावजूद 24 अक्तूबर 2024 के आदेश से याची से वसूली का आदेश दिया गया। कोर्ट ने जिला जेल अधीक्षक के वसूली आदेश पर रोक लगा दी है। याचिका पर अगली सुनवाई की तिथि 10 फरवरी नियत की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed