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हाईकोर्ट : कैंट बोर्ड के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर लगाई रोक
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कैंट बोर्ड के ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक
निषेधाज्ञा अर्जी पर उचित आदेश पारित करने का निर्देश
प्रयागराज। कैंटोनमेंट बोर्ड मेरठ द्वारा विवादित संपत्ति के ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी मेरठ को याची की निषेधाज्ञा अर्जी को तय तिथि पर नियमानुसार उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। संजीव ओबेरॉय की याचिका पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की पीठ सुनवाई कर रही थी।
याची की तरफ से कहा गया कि विवादित संपत्ति को लेकर सिविल वाद दायर है। जिसपर दाखिल निषेधाज्ञा अर्जी की सुनवाई 20 जून को होगी। किंतु बोर्ड ने सुनवाई से पहले 16 जून को ही ध्वस्तीकरण कार्रवाई की नोटिस जारी की है। कोर्ट से तुरंत सुनवाई की मांग पर फाइल मंगा कर कोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने आदेश की प्रति सिविल जज व कैंटोनमेंट बोर्ड के सी ई ओ को अनुपालनार्थ प्रेषित करने का निर्देश दिया है।
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निषेधाज्ञा अर्जी पर उचित आदेश पारित करने का निर्देश
प्रयागराज। कैंटोनमेंट बोर्ड मेरठ द्वारा विवादित संपत्ति के ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी मेरठ को याची की निषेधाज्ञा अर्जी को तय तिथि पर नियमानुसार उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। संजीव ओबेरॉय की याचिका पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की पीठ सुनवाई कर रही थी।
याची की तरफ से कहा गया कि विवादित संपत्ति को लेकर सिविल वाद दायर है। जिसपर दाखिल निषेधाज्ञा अर्जी की सुनवाई 20 जून को होगी। किंतु बोर्ड ने सुनवाई से पहले 16 जून को ही ध्वस्तीकरण कार्रवाई की नोटिस जारी की है। कोर्ट से तुरंत सुनवाई की मांग पर फाइल मंगा कर कोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने आदेश की प्रति सिविल जज व कैंटोनमेंट बोर्ड के सी ई ओ को अनुपालनार्थ प्रेषित करने का निर्देश दिया है।
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