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हाईकोर्ट : अपहरण के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक
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अपहरण के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाराजगंज पनियारा थाने में लड़की के अपहरण के आरोप में दर्ज एफआईआर के तहत याची श्रवण साहनी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र व न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने निशा मौर्या व अन्य की याचिका पर दिया है।
हाईकोर्ट ने याची को पुलिस विवेचना में सहयोग करने का भी निर्देश दिया है। याचिका पर अधिवक्ता बीडी निषाद ने बहस की। उनका कहना था कि याचीगण बालिग है। अपनी मर्जी से आर्य समाज मंदिर में शादी कर एक साथ जीवन यापन कर रहे हैं। विवाह पंजीकरण की भी अर्जी दी है। परिवार वालों ने अपहरण का झूठा केस दर्ज कराया है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है।
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाराजगंज पनियारा थाने में लड़की के अपहरण के आरोप में दर्ज एफआईआर के तहत याची श्रवण साहनी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र व न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने निशा मौर्या व अन्य की याचिका पर दिया है।
हाईकोर्ट ने याची को पुलिस विवेचना में सहयोग करने का भी निर्देश दिया है। याचिका पर अधिवक्ता बीडी निषाद ने बहस की। उनका कहना था कि याचीगण बालिग है। अपनी मर्जी से आर्य समाज मंदिर में शादी कर एक साथ जीवन यापन कर रहे हैं। विवाह पंजीकरण की भी अर्जी दी है। परिवार वालों ने अपहरण का झूठा केस दर्ज कराया है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है।
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