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High Court : पुष्पेंद्र हत्याकांड के दो आरोपियों की जमानत खारिज, गवाही रोकने के लिए की गई थी हत्या

Sun, 15 Mar 2026 01:04 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 15 Mar 2026 01:04 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के चर्चित पुष्पेंद्र हत्याकांड के आरोपी पूरन और संतोष की जमानत अर्जी खारिज कर दी। साथ ही ट्रायल कोर्ट को मुकदमे के जल्द निस्तारण का आदेश दिया है। 

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High Court Bail of two accused in Pushpendra murder case rejected
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के चर्चित पुष्पेंद्र हत्याकांड के आरोपी पूरन और संतोष की जमानत अर्जी खारिज कर दी। साथ ही ट्रायल कोर्ट को मुकदमे के जल्द निस्तारण का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने दिया है। मामला बरेली के भूता थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के मुताबिक मृतक पुष्पेंद्र के छोटे भाई विनोद की वर्ष 2020 में हत्या कर दी गई थी। पुष्पेंद्र मामले का मुख्य गवाह था। आरोप है कि भाई के हत्यारोपियों ने गवाही रोकने के लिए पुष्पेंद्र की भी हत्या कर दी। पुष्पेंद्र की पत्नी संगीता गंगवार ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

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याची के वकील ने दलील दी कि आरोपियों को साजिश के तहत फंसाया गया है। घटना के वक्त वे जेल में बंद थे। हालांकि, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने आरोपी पूरन के 14 मामलों के आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए दलील दी कि डर के कारण उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता है। जेल से बाहर आए सह-अभियुक्त अवधेश ने हाल ही में होली के दौरान गवाह गेंदम लाल के घर जाकर उसे धमकाया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की बेगुनाही जमानत नामंजूर कर दी। 

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