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हाईकोर्ट : बहू के साथ रेप व मारपीट के आरोपियों की अग्रिम जमानत मंजूर 

Tue, 01 Feb 2022 01:19 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 01 Feb 2022 01:19 AM IST
सार

कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। इसके साथ विवेचनाधिकारी को तीन महीने में जांच पूरी करने का आदेश भी दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके सिंह ने अजय पांडेय और उमा पांडेय की अग्रिम जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।

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High Court: Anticipatory bail granted to accused of rape and assault with daughter-in-law
कोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहू के साथ मारपीट और रेप के आरोपी मौसिया ससुर और सास को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। मामले में प्रयागराज के दारागंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

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हालांकि, कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। इसके साथ विवेचनाधिकारी को तीन महीने में जांच पूरी करने का आदेश भी दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके सिंह ने अजय पांडेय और उमा पांडेय की अग्रिम जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।
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याची का तर्क है कि उसे फर्जी, मनगढ़ंत आरोपों में झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है और न ही उसका कोई आपराधिक इतिहास है। शिकायत कर्ता के साथ हुए समझौते में उसने खुद ही लगाए आरोपों से इंकार किया है।
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पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं की है। उसे आशंका है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए वह अग्रिम जमानत पाने का हकदार है। कोर्ट ने 25 हजार के व्यक्तिगत मुचलके और दो प्रतिभूति पर गिरफ्तारी के समय अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने का निर्देश दिया है।

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