High Court : नोशनल इंक्रीमेंट न देने पर निदेशक प्रशिक्षण व रोजगार से मांगा जवाब, 29 मई को होगी सुनवाई
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 24 May 2024 01:03 PM IST
सार
याची के अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर ने कहा, एक जुलाई को याचीगण सेवानिवृत्त हुए हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उन्हें एक वर्ष का नोशनल इंक्रीमेंट पाने का अधिकार है। किंतु निदेशक की ओर से भुगतान नहीं किया जा रहा है।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला