फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Accused of escaping minor Hindu girl gets bail

हाईकोर्ट : नाबालिग हिंदू लड़की को भगाने के आरोपी को मिली जमानत

Sat, 09 Jul 2022 08:20 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 09 Jul 2022 08:20 AM IST
सार

मां का आरोप था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी का याची सहित उसके सहयोगी ने अपहरण कर लिया है। याची की ओर से तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है और उसे जानबूझकर फंसाया गया है। सहअभियुक्त को जमानत दे दी गई है।

विज्ञापन
High Court: Accused of escaping minor Hindu girl gets bail
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर थाना इकोटेक (3) में नाबालिग हिंदू लड़की के अपहरण के मामले में आरोपी शिबा की जमान अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा कि याची को जमानत पर रिहा किए जाने के पर्याप्त आधार हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत सिंह ने शिबा की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए दिया।

विज्ञापन



मां का आरोप था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी का याची सहित उसके सहयोगी ने अपहरण कर लिया है। याची की ओर से तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है और उसे जानबूझकर फंसाया गया है। सहअभियुक्त को जमानत दे दी गई है। वह जेल में है। कोर्ट ने तथ्याें और परिस्थितियों को देखते हुए शर्तों के साथ याची की जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का आदेश दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed