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हाईकोर्ट : नाबालिग हिंदू लड़की को भगाने के आरोपी को मिली जमानत
Sat, 09 Jul 2022 08:20 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 09 Jul 2022 08:20 AM IST
सार
मां का आरोप था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी का याची सहित उसके सहयोगी ने अपहरण कर लिया है। याची की ओर से तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है और उसे जानबूझकर फंसाया गया है। सहअभियुक्त को जमानत दे दी गई है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर थाना इकोटेक (3) में नाबालिग हिंदू लड़की के अपहरण के मामले में आरोपी शिबा की जमान अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा कि याची को जमानत पर रिहा किए जाने के पर्याप्त आधार हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत सिंह ने शिबा की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए दिया।
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मां का आरोप था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी का याची सहित उसके सहयोगी ने अपहरण कर लिया है। याची की ओर से तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है और उसे जानबूझकर फंसाया गया है। सहअभियुक्त को जमानत दे दी गई है। वह जेल में है। कोर्ट ने तथ्याें और परिस्थितियों को देखते हुए शर्तों के साथ याची की जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का आदेश दिया।
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