फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Abbas Ansari challenged the order of Mau District Judge in the High Court

High Court : अब्बास अंसारी ने मऊ के जिला जज के आदेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती

Thu, 17 Jul 2025 09:21 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 17 Jul 2025 09:21 AM IST
सार

मुख्तार अंसारी के बेटे व पूर्व विधायक अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच मामले में मऊ के एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट से मिली दो साल की मिली सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

विज्ञापन
High Court: Abbas Ansari challenged the order of Mau District Judge in the High Court
abbas ansari and mukhtar ansari - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुख्तार अंसारी के बेटे व पूर्व विधायक अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच मामले में मऊ के एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट से मिली दो साल की मिली सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में मऊ के एमपी/एमएलए कोर्ट ने 31 मई को दो साल की सजा और 3000 रुपये जुर्माना लगाया था। इसी आधार पर एक जून 2025 को उनकी विधायक चली गई थी। सजा के खिलाफ उनकी अपील को मऊ के जिला जज की अदालत ने पांच जुलाई को खारिज कर दिया था। इसे अब्बास ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अब्बास अंसारी ने अपने अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय के माध्यम से यह याचिका दाखिल की है। अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है। 

विज्ञापन

हाईकोर्ट से राहत मिली तो बहाल हो जाएगी विधायकी

इलाहाबाद हाईकोर्ट मऊ के एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट से मिली दो साल की सजा पर रोक लगाता है तो अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हो जाएगी। इससे मऊ की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा।

विज्ञापन


 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed