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Heer Khan Updates: हीर पर दर्ज केस में देशद्रोह समेत छह अन्य धाराएं बढ़ीं
Fri, 28 Aug 2020 02:37 PM IST
इलाहाबाद ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2020 02:37 PM IST
सार
एसएसपी के आदेश पर खुल्दाबाद पुलिस ने की कार्रवाई
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पुलिस की गिरफ्त में हीर खान।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
प्रयागराज। यू ट्यूब पर धर्म विशेष को लेकर अपमानजनक वीडियो पोस्ट करने में गिरफ्तार सना उर्फ हीर खान पर देशद्रोह की धारा में भी केस चलेगा। पुलिस ने बृहस्पतिवार को उस पर दर्ज मुकदमे में देशद्रोह समेत पांच धाराओं की बढ़ोत्तरी की है।
पुलिस ने मंगलवार को खुल्दाबाद निवासी सना खान के खिलाफ दो वर्गों में शत्रुता फैलाने व आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पाया गया कि आरोपी ने अपने कृत्य से कई अन्य अपराध कारित हुए। जिसमें दंगा भड़काने के इरादे से बयान देना, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए धार्मिक विश्वासों का अपमान करना, विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा, या वैमनस्यता पैदा करने वाला कथन कहना, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से बोलना, इशारा करना या किसी वस्तु को रखना व देशद्रोह का अपराध शामिल है।
इस आधार पर आरोपी पर दर्ज मुकदमे में धारा 153 ख, 295 ए, 298, 505 (1) (बी), 505 (2) (बी)व 124ए की बढ़ोतरी की गई। एसएसपी अभिषेक दीक्षित ने बताया कि मुकदमे की विवेचना जारी है।
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सुनियोजित साजिश या सिर्फ सनक
पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी महिला के बारे में पता चला है कि वह विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पाकिस्तान व सऊदी अरब के लोगों से भी जुड़ी हुई थी। जिनसे उसकी बातें भी होती थीं। मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकलवाने के साथ ही साइबर एक्सपर्ट की मदद से उसके सोशल मीडिया अकाउंट व यू ट्यूब चैनल की भी पड़ताल की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि वह किसी संगठन या उसके सदस्यों के संपर्क में तो नहीं थी। इस सबका उद्देश्य यही पता लगाना है कि वह जो भी कर रही थी, उसकी वजह महज सनक थी या फिर इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश है।
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पुलिस ने मंगलवार को खुल्दाबाद निवासी सना खान के खिलाफ दो वर्गों में शत्रुता फैलाने व आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पाया गया कि आरोपी ने अपने कृत्य से कई अन्य अपराध कारित हुए। जिसमें दंगा भड़काने के इरादे से बयान देना, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए धार्मिक विश्वासों का अपमान करना, विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा, या वैमनस्यता पैदा करने वाला कथन कहना, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से बोलना, इशारा करना या किसी वस्तु को रखना व देशद्रोह का अपराध शामिल है।
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इस आधार पर आरोपी पर दर्ज मुकदमे में धारा 153 ख, 295 ए, 298, 505 (1) (बी), 505 (2) (बी)व 124ए की बढ़ोतरी की गई। एसएसपी अभिषेक दीक्षित ने बताया कि मुकदमे की विवेचना जारी है।
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सुनियोजित साजिश या सिर्फ सनक
पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी महिला के बारे में पता चला है कि वह विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पाकिस्तान व सऊदी अरब के लोगों से भी जुड़ी हुई थी। जिनसे उसकी बातें भी होती थीं। मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकलवाने के साथ ही साइबर एक्सपर्ट की मदद से उसके सोशल मीडिया अकाउंट व यू ट्यूब चैनल की भी पड़ताल की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि वह किसी संगठन या उसके सदस्यों के संपर्क में तो नहीं थी। इस सबका उद्देश्य यही पता लगाना है कि वह जो भी कर रही थी, उसकी वजह महज सनक थी या फिर इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश है।