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अधिकरण गठन की पीआईएल पर सुनवाई सोमवार को, जीएसटी अधिकरण मामले पर भी होगी सुनवाई
Sat, 07 Sep 2019 01:00 AM IST
Trainee Trainee
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: Trainee Trainee
Updated Sat, 07 Sep 2019 01:00 AM IST
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इलाहबाद हाईकोर्ट
- फोटो : फाइल फोटो
प्रदेश के सभी अधिकरणों को प्रयागराज में स्थापित करने की मांग में दाखिल याचिका की सुनवाई सोमवार नौ सितंबर को होगी। हाईकोर्ट बार एसोसियेशन के पूर्व महासचिव प्रभाशंकर मिश्र ने जनहित याचिका दाखिल की है। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को सुनवाई का अनुरोध किया था।
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कोर्ट ने सोमवार को10 बजे सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया है। याचिका पर पूर्व महाधिवक्ता एसपी गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता शशिनंदन, वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा, वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता ओपी सिंह और पूर्व अध्यक्ष आईके चतुर्वेदी बार की ओर से उपस्थित थे।
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याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में कहा गया है कि जहां हाईकोर्ट हो, वहीं अधिकरण होने चाहिए। उप्र राज्य पुनर्गठन अधिनियम में कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट उप्र का हाईकोर्ट है। ऐसे में सभी अधिकरण इलाहाबाद प्रयागराज में गठित होने चाहिए। याचिका में प्रदेश में अधिकरण गठित करने की सरकारी नीति भी बताने की मांग की गई है।
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दूसरी ओर, न्यायमूर्ति भारती सप्रू तथा न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल की खंडपीठ के समक्ष मेसर्स टॉर्क फार्मास्युटिकल केस की नौ सितंबर को सुनवाई होगी। जिसमें प्रयागराज में जीएसटी अधिकरण गठित करने का मुद्दा विचाराधीन है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से अधिकरण गठन के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है।