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Prayagraj News: वाराणसी में होगी मुख्तार के खिलाफ आर्म्स एक्ट से संबंधित मामलों की सुनवाई

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 03 Dec 2023 01:19 AM IST
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Hearing of cases related to Arms Act against Mukhtar will be held in Varanasi
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर में शस्त्र लाइसेंस को लेकर चल रहे मुकदमे को वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने राज्य सरकार की याचिका पर दिया है।
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राज्य सरकार ने याचिका दायर कर मुख्तार अंसारी के इसी मुकदमे को वाराणसी ट्रांसफर करने की मांग की थी। मुख्तार अंसारी पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी असलहा जमा न करने का आरोप है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में वर्ष 2021 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जबकि, दूसरी एफआईआर चार दिसंबर 1990 को वाराणसी के चेतगंज थाने में दर्ज है।
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इसमें फर्जी कागजात पर शस्त्र लाइसेंस हासिल करने का आरोप है। इसमें अधिकारियों से साठ-गांठ कर भ्रष्टाचार का भी आरोप है। मामले की सुनवाई वाराणसी के एमपी एमएलए विशेष अदालत में चल रही है। राज्य सरकार आर्म्स एक्ट से जुड़े दोनों मुकदमों की सुनवाई एक साथ चाहती थी। जिस पर याचिका दायर की थी।
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मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने सरकार की अर्जी का विरोध किया। दलील दी कि दोनों मुकदमों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। जबकि, सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव और विकास सहाय ने पक्ष रखा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
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