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20 मई के बाद खुली अदालत में सुनवाई संभव

Sun, 17 May 2020 12:51 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 17 May 2020 12:51 AM IST
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hearing in open cours possible afetr 20 may
hearing in open cours possible afetr 20 may
इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 मई के बाद खुली अदालत में मुकदमों की सुनवाई शुरू हो सकती है। मौजूदा स्थिति पर वरिष्ठ न्यायमूर्ति भारती सप्रू की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने 14 मई को बैठक की थी। बैठक में मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी गई है कि कोर्ट खोले जाने पर वह क्या सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। हालांकि, खुली अदालत में सुनवाई की व्यवस्था को सीमित दायरे में रखा जा सकता है।
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बैठक में न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति बीके नारायण, न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय, सदस्यगण के अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडेय, बार के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह व एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष एडी सौंडर्स, डीएम भानु चंद्र गोस्वामी और कोविड 19 के नोडल अफसर डॉ. ऋषि सहाय भी शामिल थे। 20 मई की बैठक में सभी पहलुओं पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा। कमेटी ने मुख्य सचिव से 20 मई को रिपोर्ट मांगी है।
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साथ ही बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मुकदमों के मैन्युल दाखिले व सुनवाई की प्रक्रिया पर सुझाव मांगे हैं। कमेटी ने डीएम से कोविड-19 की स्थिति की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। डीएम ने हाईकोर्ट को पूरी तरह से सैनिटाइज करने का सुझाव दिया है। इस काम में तीन दिन का समय लगेगा। कमेटी ने कहा कि कोर्ट परिसर का सैनिटाइजेशन 19 मई तक पूरा कर लिया जाए। कमेटी अदालत में सुनवाई की व्यवस्था पर विचार कर रही है। कमेटी ने यह रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रेषित करने को कहा है।
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