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Allahabad High Court: श्रृंगार गौरी नियमित पूजा के अधिकार मामले में आज भी होगी सुनवाई

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: आकाश दुबे Updated Wed, 30 Nov 2022 02:08 AM IST
सार

अंजुमन इंतजामिया कमेटी का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने कहा कि शृंगार गौरी की पूजा नियमित तौर पर नहीं साल भर में एक दिन होती रही है। कोर्ट ने समय का अभाव देखते हुए आज भी सुनवाई जारी रखने का फैसला किया है। 

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी स्थित ज्ञानवापी और विशेषण विश्वेश्वर मंदिर विवाद मामले में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा किए जाने की मांग को लेकर चल रही सुनवाई मंगलवार को जारी रही। यह सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। मामले में न्यायमूर्ति जेजे की पीठ सुनवाई कर रही है।



इसके पूर्व सुनवाई शुरू होते ही अंजुमन इंतजामिया कमेटी का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने कहा कि शृंगार गौरी की पूजा नियमित तौर पर नहीं होती रही। साल भर में एक दिन होती रही है।

उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा के अधिकार से जुड़े मामले में वाराणसी की जिला अदालत का आदेश कानूनी पहलुओं पर विचार किए बिना दिया गया है। इनका कहना है कि प्लेसेस आप वर्शिप एक्ट 1991 के तहत सिविल वाद पोषणीय नहीं है। जिला अदालत ने कानूनी पहलू पर विचार किए बगैर आदेश दिया है। कोर्ट ने समय का अभाव देखते हुए मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए बुधवार की तिथि तय की है।
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