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High Court : डिप्टी सीएम केशव मौर्य की डिग्री को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी, कोर्ट ने तलब की पत्रावली

Wed, 07 May 2025 01:16 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 07 May 2025 01:16 PM IST
सार

डिप्टी सीएम केशव मौर्य की डिग्री मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग में दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई जारी है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की पीठ दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

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Hearing continues in High Court regarding Deputy CM Keshav Maurya's degree, court summoned the file
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

डिप्टी सीएम केशव मौर्य की डिग्री मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग में दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई जारी है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की पीठ दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस मिश्र व अभिषेक मिश्र ने बहस पूरी की। अब राज्य का पक्ष अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व शासकीय अधिवक्ता एके संड रखेंगे। याची ने इससे पहले याचिका दायर की थी, जिसे वापस लेकर पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने पत्रावली भी तलब की है।

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याची अधिवक्ता की दलील है कि केशव मौर्य की डिग्री वैध नहीं है। इसी डिग्री के आधार पर उन्हें पेट्रोल पंप आवंटित किया गया है। लोक सभा चुनाव में भी उतरे। इसलिए मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जानी चाहिए थी। मजिस्ट्रेट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विधि विरुद्ध आदेश दिया है, जिसे रद्द किया जाए और एफआईआर दर्ज की जाए। 

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