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37 लाख लेकर सोनाक्षी का कार्यक्रम नहीं कराना आयोजक को पड़ा भारी, गिरफ्तारी से राहत नहीं

Wed, 21 Aug 2019 06:14 AM IST
Abhishek Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: Abhishek Singh Updated Wed, 21 Aug 2019 06:14 AM IST
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HC denies man for relief from arrest over Sonakshi Sinha case
सोनाक्षी सिन्हा - फोटो : Social Media

हाईकोर्ट ने 37 लाख रुपये लेने के बाद भी बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का कार्यक्रम नहीं कराने के आरोपी अभिषेक सिन्हा को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया।

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कोर्ट ने राहत देने का कोई आधार न पाने पर याचिका खारिज कर दी। याचिका पर न्यायमूर्ति प्रीतांकर दिवाकर और न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की।
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वादी प्रमोद शर्मा ने अभिषेक सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा, मालविका पंजाबी आदि के खिलाफ धोखाधड़ी व आपराधिक षड्यंत्र आदि की धाराओं में 22 फरवरी 2019 को कटघर थाने में केस दर्ज कराया था।

आरोप है कि वादी से अभिषेक सिन्हा ने सोनाक्षी सिन्हा का कार्यक्रम कराने के नाम पर 37 लाख लिए मगर, कार्यक्रम में कोई नहीं पहुंचा।

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