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ज्ञानवापी परिसर सर्वे : इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई, जिला अदालत के आदेश पर कोर्ट ने लगा रखी है रोक

Fri, 26 May 2023 11:25 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 26 May 2023 11:25 AM IST
सार

कोर्ट ने  दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। साथ ही फैसला आने तक सर्वे कराने के वाराणसी की अदालत के आदेश पर लगी रोक बढ़ा दी थी। फैसला लिखाते समय कोर्ट ने कुछ विंदुओं पर पक्षकारों के अधिवक्ता से स्पष्टीकरण  करने के लिए फिर से सुनवाई का आदेश दिया है।

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Gyanvapi campus survey: Hearing will be held in Allahabad High Court today, the court has put a stay on the or
ज्ञानवापी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी परिसर का भारतीय पुरातत्व विभाग से सर्वे कराने के वाराणसी की अदालत के आदेश व सिविल वाद की वैधता को लेकर दाखिल याचिकाओं की कतिपय मुद्दों पर 26 मई को फिर से सुनवाई करेगा।

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कोर्ट ने  दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। साथ ही फैसला आने तक सर्वे कराने के वाराणसी की अदालत के आदेश पर लगी रोक बढ़ा दी थी। फैसला लिखाते समय कोर्ट ने कुछ विंदुओं पर पक्षकारों के अधिवक्ता से स्पष्टीकरण  करने के लिए फिर से सुनवाई का आदेश दिया है। मामले सुन्नी वक्फ बोर्ड और इंतजामिया कमेटी ने याचिका दाखिल कर रखी है।

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