High Court : बिना घूंघट के बाजार जाना तलाक का आधार नही, यह है पूरा मामला
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 03 Jan 2025 06:15 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घूंघट (पर्दा) किए बगैर बाजार जाने को तलाक का आधार मानने से इन्कार कर दिया। कहा कि पत्नी का घूंघट न करना पति के विरुद्ध मानसिक क्रूरता नहीं है।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।