High Court : मूल आपराधिक मामले में बरी होने के बाद गैंगस्टर की कार्यवाही अवैध
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 27 Apr 2025 02:14 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, मूल आपराधिक मामले में बरी हो चुके आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही अवैधानिक है। लिहाजा, कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत शुरू हुई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।
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- फोटो : ANI