फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Former MLC Suryabhan Karawaria granted parole, will attend niece's wedding

High Court : पूर्व एमएलसी सूर्यभान करवरिया को मिली पैरोल, भतीजी की शादी में होंगे शामिल

Wed, 26 Nov 2025 05:15 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 26 Nov 2025 05:15 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे पूर्व एमएलसी सूर्यभान करवरिया की चार दिनों की पैरोल मंजूर की है। इस दौरान वह अपनी भतीजी की शादी में शामिल होंगे।

विज्ञापन
Former MLC Suryabhan Karawaria granted parole, will attend niece's wedding
सूरजभान करवरिया। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे पूर्व एमएलसी सूर्यभान करवरिया की चार दिनों की पैरोल मंजूर की है। इस दौरान वह अपनी भतीजी की शादी में शामिल होंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय व न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने दिया है।

विज्ञापन


सूर्यभान करवरिया को ट्रायल कोर्ट ने हत्या व हत्या के प्रयास के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वर्तमान में वह नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करके कहा कि उनके बड़े भाई कपिल मुनि करवरिया की बेटी मीनाक्षी की शादी 29 नवंबर 2025 को तय हुई है और विदाई समारोह 30 नवंबर को होना है। इसलिए उन्हें शादी में शामिल होने के लिए अस्थायी जमानत (पैरोल) दी जाए।
विज्ञापन


कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद सूर्यभान करवरिया की अल्पकालीन जमानत अर्जी मंजूर कर ली। 28 नवंबर 2025 को शाम चार बजे से लेकर एक दिसंबर 2025 को सुबह 11 बजे तक की अवधि के लिए उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा। उन्हें एक दिसंबर को सुबह 11 बजे तक प्रयागराज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने समर्पण करना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed