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High Court : पूर्व एमएलसी सूर्यभान करवरिया को मिली पैरोल, भतीजी की शादी में होंगे शामिल
Wed, 26 Nov 2025 05:15 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 26 Nov 2025 05:15 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे पूर्व एमएलसी सूर्यभान करवरिया की चार दिनों की पैरोल मंजूर की है। इस दौरान वह अपनी भतीजी की शादी में शामिल होंगे।
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सूरजभान करवरिया। फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे पूर्व एमएलसी सूर्यभान करवरिया की चार दिनों की पैरोल मंजूर की है। इस दौरान वह अपनी भतीजी की शादी में शामिल होंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय व न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने दिया है।
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सूर्यभान करवरिया को ट्रायल कोर्ट ने हत्या व हत्या के प्रयास के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वर्तमान में वह नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करके कहा कि उनके बड़े भाई कपिल मुनि करवरिया की बेटी मीनाक्षी की शादी 29 नवंबर 2025 को तय हुई है और विदाई समारोह 30 नवंबर को होना है। इसलिए उन्हें शादी में शामिल होने के लिए अस्थायी जमानत (पैरोल) दी जाए।
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कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद सूर्यभान करवरिया की अल्पकालीन जमानत अर्जी मंजूर कर ली। 28 नवंबर 2025 को शाम चार बजे से लेकर एक दिसंबर 2025 को सुबह 11 बजे तक की अवधि के लिए उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा। उन्हें एक दिसंबर को सुबह 11 बजे तक प्रयागराज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने समर्पण करना होगा।
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